Edited By VANSH Sharma,Updated: 04 Jul, 2025 11:45 AM

पुलिस ने प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) यानी दिशा-निर्देश जारी किया है।
चंडीगढ़ (सुशील): अगर कोई प्रेमी जोड़ा अपनी जान या आज़ादी को खतरे में पाकर घर से भागता है, तो अब उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस ने ऐसे प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) यानी दिशा-निर्देश जारी किया है। यह SOP पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के आधार पर तैयार किया गया है, खासकर कमलप्रीत कौर बनाम हरियाणा राज्य मामले को ध्यान में रखते हुए।
इस SOP का मकसद है कि घर से भागे प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा, कानूनी मदद और रहने की जगह मुहैया करवाई जाए। यह SOP चंडीगढ़ पुलिस के डायरेक्टर जनरल के आदेश पर तैयार किया गया है और इसे लागू करने की ज़िम्मेदारी सिटी एसपी को दी गई है, जो अब राज्य के नोडल अधिकारी होंगे।
SOP के तहत क्या होगा? जानिए मुख्य बातें:
- जैसे ही कोई प्रेमी जोड़ा सुरक्षा की अपील करता है, संबंधित अधिकारी उस अपील को नोडल अफसर को भेजेगा। इसके बाद जोड़ा स्थानीय SHO (थाना प्रभारी) के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया तीन दिन के अंदर पूरी करनी होगी।
- SHO एक महिला अधिकारी की मौजूदगी में दोनों पक्षों की बात सुनेगा और जांच करेगा। अगर उन्हें किसी तरह का जान या नुकसान का खतरा लगता है, तो तुरंत सुरक्षा दी जाएगी।
- SHO अगर जरूरत समझे, तो जोड़े को सेक्टर-19बी में बने प्रोटेक्शन होम/सेफ हाउस में रख सकता है। अगर लड़की नाबालिग है, तो उसे सेक्टर-15 के आशियाना सेंटर में भेजा जाएगा।
- अगर SHO के फैसले से कोई पक्ष सहमत नहीं है, तो वह SDPO या DSP (एपील अधिकारी) के पास जा सकता है, जो सात दिन के अंदर फैसला देगा। यह फैसला पीड़ित को फ्री में दिया जाएगा।
- सेक्टर-17 में होम गार्ड भवन में एक स्पेशल सेल भी बनाया गया है जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के तहत काम करेगा और इन मामलों की निगरानी करेगा।
- जरूरतमंद जोड़े चंडीगढ़ पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और जानकारी ले सकते हैं या एमरजेंसी में 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
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