Hotel व मैरिज पैलेस को लेकर नए Order जारी, 2 महीने तक इन सब पर लगी सख्त पाबंदी

Edited By Kamini,Updated: 08 Jul, 2025 07:23 PM

strict restrictions imposed for 2 months

सभी आदेश दिनांक 6.9.2025 तक प्रभावी रहेंगे।

जालंधर : जालंधर वालों के लिए बहुत ही खास खबर सामने आई है। दरअसल, शहर में कई पाबंदिया लगाई गई हैं। पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, तेजधार हथियार, नुकीले हथियार या किसी भी घातक हथियार को वाहन में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

इसी तरह, पुलिस कमिश्नर ने कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर किसी भी तरह के जुलूस, किसी भी कार्यक्रम/जुलूस में हथियार ले जाने, 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और नारे लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस कमिश्नर ने एक और आदेश जारी करते हुए पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में पड़ते सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के बैंक्वेट हॉल, शादी के प्रोग्राम और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में आम लोगों के हथियार लेकर जाने पर पाबंदी लगाई है। मैरिज पैलेसों और बैंक्वेट हॉल के मालिकों को मैरिज पैलेसों/बैंक्वेट हॉल में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक और आदेश के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में कोई भी मकान मालिक अपने घरों में किराएदारों और पी.जी. मालिकों, पीजी मालिकों और अन्य आम लोगों को नजदीकी पंजाब पुलिस सांझ केंद्र को सूचित किए बिना नहीं रखेगा। 

इसी तरह जारी एक और आदेश के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में पटाखों के सभी निर्माताओं/डीलरों को आदेश दिए गए हैं कि पटाखों के पैकेटों पर ध्वनि का स्तर (डेसीबल में) लिखा होना चाहिए। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर द्वारा जारी एक और आदेश के अनुसार कोई भी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय आदि का मालिक/मैनेजर किसी भी व्यक्ति/यात्री को उसकी पहचान बताए बिना नहीं रखेगा। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस व सराय आदि में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री को रिकॉर्ड के रूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी रखनी होगी तथा व्यक्ति/यात्री के मोबाइल नंबर की पुष्टि करने के अलावा, ठहरने वाले व्यक्ति/यात्री का रिकॉर्ड दिए गए प्रोफार्मा में रजिस्टर में बनाए रखना होगा। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस व सराय आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों की जानकारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे संबंधित मुख्य पुलिस अधिकारी को भेजी जाएगी तथा ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के बारे में रजिस्टर में दर्ज रिकॉर्ड को संबंधित मुख्य पुलिस अधिकारी द्वारा प्रत्येक सोमवार को सत्यापित किया जाएगा तथा ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के बारे में रजिस्टर में दर्ज रिकॉर्ड को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध करवाया जाएगा।

इसके अलावा, जब भी कोई विदेशी किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस व सराय में ठहरता है, तो इस संबंध में सूचना इंचार्ज विदेशी पंजीकरण कार्यालय, पुलिस कमिश्नर दफ्तर, जालंधर को दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त होटल/रेस्टोरेंट/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सराय के कॉरिडोर, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएं। यदि होटल/रेस्टोरेंट/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सराय में कोई संदिग्ध व्यक्ति रुकता/आता है, जो किसी पुलिस मामले में वांछित है अथवा किसी होटल/रेस्टोरेंट/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सराय में रुकने/आने वाले व्यक्ति/यात्री को किसी अन्य राज्य/जिले की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो होटल/रेस्टोरेंट/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सराय के मालिक/प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी कि वे तत्काल संबंधित थाने/पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। उपरोक्त सभी आदेश दिनांक 6.9.2025 तक प्रभावी रहेंगे।

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