Playway स्कूलों को सख्त निर्देश जारी, 15 July तक करना होगा ये काम...

Edited By Kamini,Updated: 09 Jul, 2025 04:09 PM

strict instructions issued to playway schools

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यदि कोई भी प्ले-वे स्कूल पंजीकृत या अपंजीकृत तरीके से या आवासीय भवनों में बिना किसी सुरक्षा प्रबंधों या अनियमितताओं के साथ पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मोगा : जिले में कुछ प्ले-वे स्कूल बिना किसी पंजीकरण, अनाधिकृत तरीके से या बिना किसी सुरक्षा प्रबंध के रिहायशी इमारतों में चल रहे हैं, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसे गंभीरता से लेते हुए डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने सीनियर पुलिस कप्तान मोगा, सभी उप-मंडल मैजिस्ट्रेट, जिला प्रोग्राम अधिकारी और जिला बाल सुरक्षा अधिकारी मोगा को निर्देश दिए कि वे स्थानीय निकायों (नगर परिषदों/नगर पंचायतों/ग्राम पंचायतों) और स्थानीय पुलिस की मदद से अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में गैर पंजीकृत प्ले-वे स्कूलों/रिहायशी इमारतों में चल रहे स्कूलों की सूची उनके पते सहित तैयार करें।

उन्होंने कहा कि गैर पंजीकृत प्ले-वे स्कूलों/रिहायशी इमारतों में चल रहे स्कूलों के बारे में जानकारी एकत्र करके पंजीकृत प्ले-वे स्कूलों का निरीक्षण किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि निरीक्षण में बच्चों के लिए बुनियादी ढांचे का प्रावधान और उपयुक्त सुविधाओं की उपलब्धता, अग्नि सुरक्षा, सफाई, भवन सुरक्षा, पीने के पानी का प्रावधान, ए.सी./पंखा और भवन परिधि की दीवारों आदि सहित सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन, प्ले-वे स्कूलों के संबंध में भारत/पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर जारी बाल सुरक्षा दिशा-निर्देशों का अनुपालन, स्टाफ प्रमाण पत्रों की जांच, पंजीकृत प्ले-वे स्कूलों में पाई गई कमियों और सुधारात्मक उपायों या कार्रवाई के लिए सिफारिशें आदि शामिल होंगी।

चूंकि यह बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए उन्होंने संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करने और 15 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यदि कोई भी प्ले-वे स्कूल पंजीकृत या अपंजीकृत तरीके से या आवासीय भवनों में बिना किसी सुरक्षा प्रबंधों या अनियमितताओं के साथ पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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