शिक्षा विभाग ने नए आदेश किए जारी, 19 जुलाई तक आखिरी मौका

Edited By Kalash,Updated: 16 Jul, 2025 06:51 PM

education department order 19 july last date

स्कूलों को ग्रांट दी जाती है और राज्य की एजुकेशन रैंकिंग तय होती है।

लुधियाना (विक्की): जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी सरकारी, मॉडल, प्राइवेट मान्यता प्राप्त, गैर-मान्यता प्राप्त, एडेड, मेंटरल और सोशल वैल्फेयर सोसायटी द्वारा संचालित स्कूलों को यू-डाइस सर्वे 2025-26 के अंतर्गत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार हर वर्ष की तरह इस बार भी यू-डाइस सर्वे वैबसाइट पर छात्रों, शिक्षकों और स्कूल की बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जानकारी 3 मॉड्यूल्स—स्टूडैंट्स मॉड्यूल, टीचर्स मॉड्यूल और बेसिक प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल में भरना अनिवार्य किया गया है। यह आंकड़े भारत सरकार द्वारा पी.जी.आई., के.पी.आई., एस.डी.जी. जैसे नैशनल असैस्मैंट्स में उपयोग किए जाते हैं, जिनके आधार पर स्कूलों को ग्रांट दी जाती है और राज्य की एजुकेशन रैंकिंग तय होती है।

टीचर्स मॉड्यूल में 411 स्कूलों ने नहीं किया अपडेट, विभाग ने जताई नाराजगी

शिक्षा विभाग ने पहले ही सभी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे अपने स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की जानकारी टीचर्स मॉड्यूल में अपडेट करें लेकिन रिपोर्ट के अनुसार अब तक 411 स्कूलों ने यह कार्य पूरा नहीं किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित डाटा समय पर अपडेट नहीं किया गया तो स्कूल हैड या इंचार्ज की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया जाएगा। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि कोई टीचर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा चुका है तो उसका स्टेटस ‘लेफ्ट द स्कूल’ किया जाए ताकि नया स्कूल उसे आसानी से ‘इंपोर्ट’ कर सके।

548 स्कूलों ने बेसिक प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल अधूरा छोड़ा

बेसिक प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल में स्कूलों को टॉयलेट्स (ब्वॉयज/गर्ल्स), क्लासरूम्स, प्लेग्राऊंड आदि की जानकारी भरनी थी। लेकिन रिपोर्ट में सामने आया है कि 548 स्कूलों ने यह मॉड्यूल अब तक अपडेट नहीं किया है। विभाग ने यह भी पाया है कि कई स्कूलों ने पहले से भरे गए डाटा में लापरवाही की है जो स्कूल रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। इस पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि आगे से कोई भी आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार ही भरा जाए। अगर भविष्य में कलस्टर, ब्लॉक, जिला या स्टेट लेवल पर चैकिंग के दौरान गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी जिम्मेदारी स्कूल हैड/इंचार्ज की होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

19 जुलाई अंतिम तिथि, हर हाल में अपडेट अनिवार्य

डी.ई.ओ. ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि 19 जुलाई तक सभी तीनों मॉड्यूल स्टूडैंट्स मॉड्यूल, टीचर्स मॉड्यूल और बेसिक प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल को अपडेट करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। इसके अलावा, यदि किसी स्कूल को तकनीकी सहायता की जरूरत हो तो वह अपने संबंधित ब्लॉक एम.आई.एस. कोऑर्डिनेटर से सम्पर्क कर सकता है।

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