नवांशहर में जिला मैजिस्ट्रेट ने लगाई पाबंदी, 4 जुलाई तक लागू रहेंगे आदेश

Edited By Kalash,Updated: 11 May, 2026 05:47 PM

nawanshahr district magistrate orders

जिला मैजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के भीतर किसी भी यूनियन/संगठन द्वारा सड़कों/चौराहों पर यातायात अवरुद्ध करने पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।

नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मैजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के भीतर किसी भी यूनियन/संगठन द्वारा सड़कों/चौराहों पर यातायात अवरुद्ध करने पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि विभिन्न संगठनों व यूनियनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरने/प्रदर्शन के दौरान मुख्य मार्ग पर सड़क जाम करने के कारण चंडीगढ़-जालंधर-अमृतसर जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपातकालीन स्थिति में मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलैंस को रास्ता नहीं मिलने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को होने वाली असुविधा को देखते हुए प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के लिए जिले के 3 उपमंडलों में स्थानों की पहचान की गई है और कोई भी संगठन/यूनियन स्थानीय प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना इन स्थानों पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। इन स्थानों में सब-डिवीजन नवांशहर में दशहरा ग्राऊंड नवांशहर और नगर परिषद नवांशहर के अधिकार क्षेत्र में आता गांव गांव गुजरपुर कलां का लगभग 40 कनाल क्षेत्र रेलवे फाटक बंगा रोड नवांशहर, सब-डिवीजन बंगा में पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत गांव पुनिया और सब-डिवीजन बलाचौर में नगर निगम खेल का मैदान (निकट सिविल अस्पताल) जगतपुर रोड की पहचान की गई है। निर्धारित स्थानों पर अनुमति लेने के बाद संबंधित एस.डी.एम. से लाऊड स्पीकर की अनुमति लेनी होगी। 

आदेशों के अनुसार, नवांशहर में चंडीगढ़ चौक, बस अड्डा चौक और नेहरू गेट पर किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन/यातायात में बाधा डालना भी प्रतिबंधित है। इसके साथ ही जिले के तहसील परिसरों, एस.डी.एम. परिसरों और डी.ए.सी. परिसरों में किसी भी प्रकार की गतिविधि, विरोध प्रदर्शन या लाऊड स्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधिकारी के अनुसार उपरोक्त निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान/सड़क पर धरना/प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 4 जुलाई 2026 तक लागू रहेंगे।

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