एक बच्चे के पिता ने दलित परिवार की नाबालिगा से रचाई शादी

Edited By Vatika,Updated: 03 Jun, 2019 10:25 AM

marriage with minor girl

विधान सभा हलका कादियां के अंतर्गत आते एक गांव में रहते दलित परिवार की नाबालिगा को बहला-फुसला कर गांव के ही शादीशुदा व्यक्ति द्वारा जाली दस्तावेज के सहारे हाई कोर्ट में शादी करवाने का मामला सामने आया है।इस संबंध में दलित परिवार के सदस्यों ने जन्म व...

बटाला (बेरी): विधान सभा हलका कादियां के अंतर्गत आते एक गांव में रहते दलित परिवार की नाबालिगा को बहला-फुसला कर गांव के ही शादीशुदा व्यक्ति द्वारा जाली दस्तावेज के सहारे हाई कोर्ट में शादी करवाने का मामला सामने आया है।इस संबंध में दलित परिवार के सदस्यों ने जन्म व स्कूल प्रमाण-पत्र दिखाते हुए बताया कि उनकी लड़की की जन्म-तिथि 3 फरवरी 2002 है जिसके अनुसार लड़की की आयु 17 वर्ष 3 महीने है।

उन्होंने बताया कि उनके गांव का एक शादीशुदा व्यक्ति जोकि एक ब‘चे का पिता है, उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसल कर गत 23 मई को ले गया था जिस संबंधी उन्होंने 24 मई को अपनी बेटी के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस थाना कादियां में दर्ज करवाई थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस कोई कार्रवाई करती, 25 मई को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लड़की की गांव के एक जट परिवार के व्यक्ति से शादी करवाए जाने एवं पुलिस प्रोटैक्शन दिए जाने के आर्डर प्राप्त हो गए। परिवार के सदस्यों ने कहा कि व्यक्ति की पहली शादी में कोई तलाक नहीं हुआ है, दूसरी तरफ उसने लड़की की जन्म तिथि 1 जनवरी 2001 लिख कर नया आधार कार्ड तैयार करवा लिया है। 

कार्रवाई न होने पर धरना देने की चेतावनी
दलित परिवार के सदस्यों ने बताया कि संबंधित शादीशुदा व्यक्ति ने माननीय हाई कोर्ट में गलत दस्तावेज देकर उनकी नाबालिग लड़की से शादी की है, इस संबंधी वे एस.एस.पी. बटाला व डी.एस.पी. कादियां को मिले थे। उन्होंने बताया कि लड़की के माता-पिता की मौत हो चुकी है और वह अपने दादा-दादी के पास रहती है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस ने कोई कार्रवाई न की तो वे बटाला-कादियां रोड पर धरना देंगे। 

जांच के बाद होगी कार्रवाई :  डी.एस.पी.
उक्त मामले संबंधी डी.एस.पी. कादियां संजीव कुमार ने बताया कि उक्त मामला उनके ध्यान में है। परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर लड़की के जन्म संबंधी दस्तावेज निकलवा रहे हैं। यदि लड़के ने जाली दस्तावेज तैयार कर शादी करवाई होगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 

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