Edited By Kamini,Updated: 09 Feb, 2026 11:07 AM

अजनाला तहसील के धारीवाल गांव में पंचायत के एक फैसले ने सामाजिक बहस छेड़ दी है।
अमृतसर: अजनाला तहसील के धारीवाल गांव में पंचायत के एक फैसले ने सामाजिक बहस छेड़ दी है। दरअसल, जिले में प्रेम विवाह को लेकर एक नया प्रस्ताव पारित हुआ है। गांव की पंचायत ने गांव के भीतर प्रेम विवाह पर सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पंचायत ने औपचारिक प्रस्ताव भी पारित किया है।
पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि यदि गांव का कोई लड़का-लड़की आपस में विवाह करते हैं, तो उन्हें गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के परिवारों को सामाजिक तौर पर अलग-थलग (सोशल बायकॉट) किया जाएगा। पंचायत के फैसले का दायरा सिर्फ विवाह करने वाले लड़का-लड़की तक सीमित नहीं रखा गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि गांव का कोई भी निवासी यदि ऐसे जोड़ों से संपर्क रखता है या किसी भी रूप में उनका सहयोग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भी सख्त सामाजिक कार्रवाई की जाएगी।
पंचायत के अनुसार, ऐसे लोगों को गांव की सामाजिक गतिविधियों से अलग कर दिया जाएगा और उन्हें सामुदायिक स्तर पर किसी तरह का समर्थन नहीं मिलेगा। इस प्रावधान के जरिए पंचायत ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों के साथ-साथ उनका साथ देने वालों को भी समान रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। पंचायत के फैसले के अनुसार, ऐसे मामलों में न तो संबंधित परिवारों को पंचायती या सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा और न ही पंचायत स्तर पर किसी भी तरह के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भविष्य में यदि कोई कानूनी या प्रशासनिक समस्या आती है, तो गांव का कोई भी व्यक्ति उनके पक्ष में पुलिस या अदालत में बयान नहीं देगा।
पंचों का कहना है कि हाल के समय में गांव में कई ऐसे विवाह हुए हैं, जिनमें लड़का और लड़की दोनों एक ही गांव के निवासी थे। ऐसे हालात में कई बार मायका और ससुराल आमने-सामने या एक ही गली में हो जाते हैं, जिससे पारिवारिक रिश्तों को लेकर असमंजस और तनाव पैदा होता है। कई बार तो आमने-सामने ही मायका-ससुराल हो जाता है। गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि, लड़की उनकी बेटी है या फिर बहू। पंचायत का तर्क है कि इस तरह की शादियों से रिश्तों में उलझन बढ़ती है और कई बार पारिवारिक विवाद भी सामने आए हैं। इन्हीं कारणों को आधार बनाकर पंचायत ने गांव के भीतर किसी भी प्रकार के विवाह पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह निर्णय 7 फरवरी को हुई पंचायत बैठक में लिया गया।
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