Edited By Urmila,Updated: 08 May, 2023 04:25 PM

लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी जसप्रीत सिंह ने आज सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा।
जालंधर: लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी जसप्रीत सिंह ने आज सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि मतदान से 48 घंटे पहले, जो 8 मई शाम 6 बजे से शुरू होंगे और मतदान पड़ने तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर मनाही है।
जारी आदेशों के अनुसार प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी एग्जिट पोल को प्रिंट करना, प्रसारित करना या प्रचार करना प्रतिबंधित है। मतदान के दिन 10 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच उपचुनाव से जुड़े किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे जारी करने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि 8 मई से शाम 6 बजे से 48 घंटे पहले के समय से मतदान होने तक एग्जिट पोल या कोई अन्य चुनाव सर्वे किसी भी मीडिया पर प्रसारित करने या प्रचार करने पर पाबंदी रहेगी।
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