Jalandhar : ग़ैर इरादतन हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, आरोपी को मिली राहत

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 15 Jun, 2025 12:45 AM

jalandhar court s decision in unintentional murder case

माननीय सीजेएम सुशील बोध की अदालत ने ग़ैर इरादतन हत्या के मामले में दिलप्रीत सिंह उर्फ बबलू पुत्र जसबीर सिंह निवासी गुरु नानकपुरा वेस्ट, थाना रामा मंडी, जालंधर को अधिवक्ता नवतेज सिंह मिन्हास की दलीलों से सहमत होते हुए दोष सिद्ध न होने पर बरी करने का...

जालंधर (जतिंदर भारद्वाज) : माननीय सीजेएम सुशील बोध की अदालत ने ग़ैर इरादतन हत्या के मामले में दिलप्रीत सिंह उर्फ बबलू पुत्र जसबीर सिंह निवासी गुरु नानकपुरा वेस्ट, थाना रामा मंडी, जालंधर को अधिवक्ता नवतेज सिंह मिन्हास की दलीलों से सहमत होते हुए दोष सिद्ध न होने पर बरी करने का आदेश सुनाया है।

इस मामले में बस्ती गुजां के रहने वाले गौरव जौड़ा की शिकायत पर दिलप्रीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। गौरव जौड़ा ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसका रिश्तेदार पंकज बब्बर मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक तेज़ रफ्तार से आ रही एक कार, जिसे दिलप्रीत सिंह चला रहा था, ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पंकज बब्बर गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। बाद में थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस ने 23 जुलाई 2018 को दिलप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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