Jalandhar : नाबालिग लड़की का अपहरण और दरिंदगी : आरोपी को सुनाई यह सख्त सजा

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 11 Dec, 2025 07:48 PM

jalandhar abduction and brutal assault of a minor girl

अतिरिक्त जिला एव सेशन जज अर्चना कंबोज की अदालत द्वारा एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उससे  दुष्कर्म करने के मामले में आरोप साबित हो जाने पर मुज़रिम करार देते हुए सनी कुमार निवासी जगराओं को 20 वर्ष  की कैद और 35 हज़ार रुपए जुर्माना,  जुर्माना ना देने पर...

जालंधर (जतिंदर, भारद्वाज ) :  अतिरिक्त जिला एव सेशन जज अर्चना कंबोज की अदालत द्वारा एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उससे  दुष्कर्म करने के मामले में आरोप साबित हो जाने पर मुज़रिम करार देते हुए सनी कुमार निवासी जगराओं को 20 वर्ष  की कैद और 35 हज़ार रुपए जुर्माना,  जुर्माना ना देने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म सुनाया है। जबकि इसी मामले में अदालत ने साजिश रचने के मामले में शामिल महिला रोसी पत्नी रामगोपाल निवासी टूटकलां नकोदर को आरोप साबित ना होने पर बरी किए जाने का हुक्म सुनाया है। इस मामले मे इन दोनों के विरुद्ध  4 अप्रैल 2024 को थाना सदर नकोदर की पुलिस ने पीड़ित नाबालिग लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

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