Edited By Urmila,Updated: 28 Jan, 2022 04:16 PM

पटियाला जेल में से बाहर आते ही सुखपाल खैहरा ने बड़ा बयान दिया है। सुखपाल खैहरा ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस के कुछ दागी बंदों और ''आप'' की तिकड़ी ने उनके खिलाफ षड़यंत्र रचा था ...
पटियालाः पटियाला जेल में से बाहर आते ही सुखपाल खैहरा ने बड़ा बयान दिया है। सुखपाल खैहरा ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस के कुछ दागी बंदों और 'आप' की तिकड़ी ने उनके खिलाफ षड़यंत्र रचा था जिसका वग तथ्यों समेत खुलासा करेंगे। खैहरा ने कहा कि भाजपा ने उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जिसमें उनकी पार्टी कांग्रेस के कुछ दागी बंदे भी शामिल हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बड़ा इल्जाम लगाते कहा कि 'आप' के सचिव पंकज गुप्ता ने उनके खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर झूठा बयान दिया जिसका वह पर्दाफाश करेंगे। सुखपाल खैहरा ने दावा किया कि 2016 में उन्हें विदेश भेज कर आम आदमी पार्टी ने डेढ़ से दो करोड़ रुपए इकठ्ठा किए थे जो बाद में केजरीवाल के खाते में गए।
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सुखपाल खैहरा ने राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के नेताओं का विशेष तौर पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जेल में बंद होने के बावजूद उन्हें उम्मीदवार ऐलान उनके प्रति पार्टी के विश्वास को दिखाता है। खैहरा ने कहा कर विरोधियों ने पूरा जोर लगाया था कि वह चुनाव प्रणाली से बाहर निकाल कर चुनाव न लड़ने दिया जाए और उनके चरित्र को खराब किया जाए परन्तु परमात्मा की मेहर और लोगों की अरदासों कारण विरोधी अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके। खैहरा ने आज शाम प्रेस कान्फ्रेंस करके बड़े खुलासे करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वह अपने बेगुनाह होने के सभी तथ्य पेश करेंगे और विरोधियों की साजिश का पर्दाफाश भी करेंगे।
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जानो क्या है पूरा मामला
जिक्रयोग है कि सुखपाल सिंह खैहरा की रिहायश गांव रामगढ़ हलका भुलत्थ और चंडीगढ़ में केंद्रीय जांच एजेंसी ई.डी. की तरफ से 9 मार्च को रेड की गई थी, जिसके बाद ई.डी. की तरफ से खैहरा को बुलाया जाता रहा। इसी बीच 11 नवंबर को ई.डी. की तरफ से मनी लांड्रिंग के दोषों में सुखपाल खैहरा को गिरफ्तार किया गया था। इस बाद उनकी तरफ से मोहाली अदालत में जमानत की पटीशन दायर की गई थी परन्तु उनको जमानत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसकी 13 दिसंबर को और फिर आगे वाली सुनवाई 21 दिसंबर, फिर 19 जनवरी को थी। सुखपाल सिंह खैहरा की जमानत संबंधित पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई दौरान माननीय अदालत की तरफ से की गई कार्यवाही दौरान बहस के बाद फैसला आरक्षित रख लिया गया था, जिसके बाद उनको जमानत मिल गई थी।
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