'ट्रांसजेंडर्स' को लेकर अहम खबर, जारी हुई Advisory

Edited By Kamini,Updated: 27 Sep, 2023 05:04 PM

important news regarding transgenders

ष्ट्रीय मानवाधिकार कमिश्नर ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के संबंध में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है।

चंडीगढ़ : राष्ट्रीय मानवाधिकार कमिश्नर ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के संबंध में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है। कमिश्नर ने इस संबंध में 2 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उन्होंने कहा कि परिवार की मृत्यु के बाद ट्रांसजेंडर को अविवाहित बेटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। पेंशन और अन्य लाभों का हकदार माना जाना चाहिए। उन्होंने ट्रांसजेंडर संरक्षण अधिनियम 2019 का हवाला देते हुए उक्त सलाह जारी की है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने सभी प्रतिवादियों के साथ बैठक की और उचित एडवाइजरी जारी की है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को आदेश जारी किए गए हैं कि उक्त सुझावों को लागू करें और विभागों को ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के बारे में सूचित करें। 

उन्होंने कहा कि कानून बनने के बाद भी ट्रांसजेंडरों को दफ्तरों, कॉलेजों और समाज में अपमानित किया जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत किसी ट्रांसजेंडर के परिवार की मृत्यु के बाद उसे अविवाहित बेटी माना जाए ताकि उसे पेंशन और अन्य लाभ मिल सकें। ट्रांसजेंडरों को कृषि भूमि खरीदने के लिए किसान का दर्जा दिया जाए और उनका बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र बनाया जाए, जो हर सरकारी योजना में स्वीकार्य हो।

एडवाइजरी में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर्स को सिविल सेवा में नौकरियों के लिए आवेदन करने का अधिकार मिलना चाहिए, सभी सरकारी अस्पतालों में रीअसाइनमेंट सर्जरी मुफ्त होनी चाहिए, लिंग रीअसाइनमेंट की अनुमति होनी चाहिए और सर्जरी की सुविधा मिलनी चाहिए। सभी सार्वजनिक स्थानों और प्रत्येक सरकारी संस्थान में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड और संरक्षण सेल की स्थापना की जाए, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उनके लिए प्रवेश और वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाए। उनके यौन शोषण सहित समाज में उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और ट्रांसजेंडरों के लिए गतिविधियों को कंपनी अधिनियम में शामिल करने के लिए कहा गया है।

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