Edited By Urmila,Updated: 29 Sep, 2023 12:27 PM
उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जबकि अन्य लागू कानूनों के अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी।
श्री मुक्तसर साहिब: श्री मुक्तसर साहिब के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. रूही दुग्ग आई.ए.एस. ने जिले के किसानों को पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा है कि यदि कोई असला लाइसेंस धारक पराली जलाएगा तो ऐसे लाइसेंस धारक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और दोबारा रिन्यू नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पराली जलाने से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है बल्कि किसान की भूमि के उपजाऊ तत्व नष्ट होने से भूमि बंजर हो जाती है।
किसानों को इसलिए पराली जलाने की बजाय उसे खेत में मिलाकर गेहूं की बुआई करने की विधि अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पराली जलाने का सबसे बड़ा नुकसान हमारे किसानों को होता है क्योंकि एक तरफ जहां यह भूमि के पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है वहीं दूसरी तरफ इसका धुआं हमारे किसानों के स्वास्थ्य के लिए सेहत संबंधी समस्याएं पैदा कर देता है। इस प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए, प्रशासन ने निर्णय लिया है कि यदि असला लाइसेंस धारक पराली में आग लगाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जबकि अन्य लागू कानूनों के अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी।
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