Sunday को इस जिले में सख्त पाबंदी के आदेश, भूल कर भी न करें ये गलती

Edited By Kamini,Updated: 12 Dec, 2025 06:27 PM

strict restriction orders

जिले में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी हुए हैं।

मोगा :  जिले में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी हुए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने इंडियन सिविल सिक्योरिटी एक्ट-2023 के सैक्शन-163 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव के दिन 14 दिसम्बर 2025 को मोगा जिले में बनाए गए पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर कुछ जरूरी पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया को शांति और आसानी से करवाया जा सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे।

इस संबंधी जानकारी देते हुए जिला मैजिस्ट्रेट-कम- डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार या उसका सपोर्टर पोलिंग बूथ या पब्लिक/प्राइवेट जगहों पर कैंपेन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ के पास शोर या गुंडागर्दी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर सेल्युलर 
फोन/कॉर्डलेस फोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मैगाफोन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात चुनाव ऑब्जर्वर, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी, पोलिंग/काउंटिंग से जुड़े सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

इसी के साथ चुनाव प्रचार से जुड़ा किसी भी तरह का कोई पोस्टर/बैनर नहीं लगाया जाएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर अपना पोलिंग बूथ/टेंट नहीं लगाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंजाब, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मोगा या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और पंचायत समिति के रिटर्निंग अफसर के अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी प्राइवेट गाड़ी किसी भी पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर नहीं ले जाएगा। सागर सेतिया ने बताया कि चुनाव के दिन पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर चुनाव प्रचार करने, किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफोन आदि का इस्तेमाल करने, चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर/बैनर लगाने से चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना है, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात सुरक्षा बलों के काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। 

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