Edited By Kamini,Updated: 09 Jul, 2024 02:29 PM
इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर विभाग जल्द ही मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बनाए गए नियमों के तहत कार्रवाई करेगा।
फाजिल्का : ऑटो-रिक्शा/ई-रिक्शा व अन्य यात्री परिवारन करने वाले ड्राइवरों के लिए अहम खबर सामने आई है। फाजिल्का आरटीओ विपन भंडारी ने कहा है कि राज्य ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निर्देशों के मद्देनजर ऑटो-रिक्शा/ई-रिक्शा और यात्री परिवहन वाहनों के चालकों को वर्दी पहनना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इसलिए निर्देशानुसार ग्रे रंग की वर्दी पहनना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन से संबंधित वाहनों के चालकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
इसके अलावा उनकी वर्दी पर ड्राइवर का नाम और ड्राइवर का लाइसेंस नंबर भी लिखा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से ऐसे वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है। इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर विभाग जल्द ही मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बनाए गए नियमों के तहत कार्रवाई करेगा।
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