अवैध खनन मामले में इस कंपनी का ठेकेदार विजिलेंस ने किया काबू, सरकार को लगाया था करोड़ों का चूना

Edited By Urmila,Updated: 10 Nov, 2024 10:19 AM

illegal mining case

खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से अवैध खनन करने वाले प्राइमविजन कंपनी के ठेकेदार महावीर सिंह को राजस्थान से गिरफ्तार किया है।

जालंधर/चंडीगढ़ : पंजाब विजिलैंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान जिला फिरोजपुर के गांवों में वर्ष 2018-2019 में खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से अवैध खनन करने वाले प्राइमविजन कंपनी के ठेकेदार महावीर सिंह को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। इस संबंध में खनन विभाग के तत्कालीन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ भी साजिश रचने और भ्रष्टाचार करने का केस दर्ज किया गया है।

इसकी जानकारी देते हुए पंजाब विजिलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि विजिलैंस शिकायत नंबर 180/2019 फिरोजपुर की गहन जांच के बाद मुकदमा नंबर 30, दिनांक 04.11.2024 को आईपीसी की धारा 409, 379, 120-बी, माइनिंग और मिनरलज कानून की धारा 21 और भ्रष्टाचार रोकू कानून की धारा 13(1)(ए) सहित 13(2) के तहत थाना विजिलेंस ब्यूरो रेंज फिरोजपुर में दर्ज किया गया है, जिसमें ठेकेदार महावीर सिंह प्राइमविजन कंपनी और उस समय नियुक्त खनन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी आरोपी के रूप में शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि जिला फिरोजपुर की तहसील जीरा के अधीन आने वाले गांव टिंडवां, रोशन शाह वाला और बहिक गुज्जरां के 217 कनाल 01 मरला भूमि में उक्त ठेकेदार महावीर सिंह ने खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से भूमि मालिकों को पंजाब सरकार से फर्म को खनन करने का ठेका मिलने का कहकर इन गांवों में अवैध खनन की गई, जिससे सरकार को लगभग 4,05,60,785 रुपए का वित्तीय नुकसान पहुंचा और भूमि मालिकों को उनकी बनती रॉयल्टी भी नहीं दी गई।

प्रवक्ता के अनुसार खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त आरोपी ठेकेदार महावीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकद्दमा नंबर 91, दिनांक 25.07.2020 को आई.पी.सी. की धारा 379 और माइनिंग एक्ट की धारा 21 के तहत थाना सदर जीरा जिला फिरोजपुर में दर्ज कराया गया और भूमि मालिकों को रिकवरी नोटिस जारी किए गए।

उन्होंने बताया कि इसी तरह तहसील फिरोजपुर में पड़ते गांव गिल्लांवाला, आंसल, खानके के अहिल और खुशहाल सिंह वाला में स्वीकृत खड्डों के बराबर ही उक्त प्राइमविजन कंपनी के ठेकेदार महावीर सिंह द्वारा 244 कनाल और 446 कनाल 13 मरला भूमि में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से जमीनों में से अवैध खनन किया गया, जिससे सरकार को लगभग 31,48,63,994 रुपए का वित्तीय नुकसान पहुंचा। उक्त कंपनी द्वारा इन गांवों के भूमि मालिकों को भी बनती रॉयल्टी नहीं दी गई।

प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह पता चला है कि उक्त ठेकेदार महावीर सिंह ने खनन विभाग फिरोजपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से सरकारी खजाने को कुल 35,54,24,779 रुपए का वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि हालांकि खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस दौरान इलाके में हो रही अवैध खनन के संबंध में विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज कराए गए, लेकिन इन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राइमविजन कंपनी के उक्त ठेकेदार महावीर सिंह के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने बताया कि खनन विभाग फिरोजपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना इलाके में अवैध खनन होना संभव नहीं है, परंतु उक्त ठेकेदार के खिलाफ कोई बनती कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण प्राइमविजन कंपनी के ठेकेदार महावीर सिंह और उस समय तैनात रहे खनन विभाग के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत से अवैध खनन कराना सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलैंस ब्यूरो रेंज फिरोजपुर द्वारा उक्त मुकद्दमा दर्ज किया गया है और इस केस से संबंधित और भी जांच जारी है। आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसको कल स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा।

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