‘Hit and Run’ मामलों में हाईकोर्ट सख्त, पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ से मांगी डिटेल्स

Edited By Kamini,Updated: 14 Oct, 2026 11:25 AM

high court strict in hit and run cases

‘हिट एंड रन’ मामलों में हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ को 2022 स्कीम लागू होने के बाद से 30 सितंबर तक रजिस्टर हुए ‘हिट एंड रन’ केस की संख्या के आंकड़े रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया है।

चंडीगढ़ (गंभीर): ‘हिट एंड रन’ मामलों में हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ को 2022 स्कीम लागू होने के बाद से 30 सितंबर तक रजिस्टर हुए ‘हिट एंड रन’ केस की संख्या के आंकड़े रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया है। ये निर्देश एक विधवा महिला द्वारा फाइल की गई मोटर एक्सीडेंट क्लेम अपील के संबंध में जारी किए गए हैं। उसके पति की 2017 में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी।

जस्टिस हर्ष बांगर ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की ओर से पेश होने वाले वकीलों को 2022 स्कीम लागू होने के बाद से 30 सितंबर तक रजिस्टर हुए ‘हिट एंड रन’ केस की संख्या से जुड़े ज़रूरी आंकड़े जमा करने का निर्देश दिया जाता है। इन आंकड़ों में निपटाए गए केस की संख्या, पेंडिंग केस की संख्या और निपटाए गए केस में मुआवज़ा बांटने का स्टेटस भी दिखना चाहिए। केस की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर तय की गई और इस तारीख से पहले जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

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