पंजाब के चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती

Edited By Urmila,Updated: 01 Aug, 2022 01:44 PM

hearing in the high court regarding the appointment and promotion of jhanjhua

हाईकोर्ट में आज विजय कुमार झंझुआ की नियुक्ति और प्रमोशन को लेकर सुनवाई हुई है।

चंडीगढ़: हाईकोर्ट में आज विजय कुमार झंझुआ की नियुक्ति और प्रमोशन को लेकर सुनवाई हुई है। सरकार की ओर से ए.जी. विनोद घई को अदालत में भेजा गया है। इस मामले में केंद्र की ओर से सत्यापाल जैन पेश हुए थे। सुनवाई दौरान ए.जी. विनोद घई ने पक्ष रखते हुए कहा कि विजय कुमार झंझुआ की नियुक्ति नहीं ट्रांसफर किया गया है। ए.जी. ने कहा कि अदालत के सामने सारे पक्ष रखे जाएंगे। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। 

जानकारी के अनुसार अगर पटीशन में आईएएस से पहले का मामला हो तो इसमें केंद्र की मंजूरी लेनी पड़ती है परंतु केंद्र की मंजूरी के बिना ही झंझुआ को सी.एस. तैनात किया गया है। हाईकोर्ट ने सी.एस. मामले की रिपोर्ट 2 हफ्ते में मांगी है। गौरतलब है कि विजय कुमार झंझुआ को 2009 में एक भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था। झंझुआ को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। पटीशनकर्ता तुलसी राम ने इसे आधा बनाकर पटीशन दाखिल की थी कि दागी अधिकारी को पंजाब का मुख्य सचिव क्यों लगाया गया है। 

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