Edited By Kamini,Updated: 02 Aug, 2022 05:27 PM

देश में कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भाग नहीं ले सकता है।
अमृतसर: देश में कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भाग नहीं ले सकता है अब आपराधिक रिकॉर्ड वाला कोई भी उम्मीदवार एस.जी.पी.सी. चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। बता दें कि एस.जी.पी.सी. चुनाव के लिए मतदाताओं की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने गुरुद्वारा साहिब चुनाव के चीफ कमिश्नर सुरिंदर सिंह सरों को सेक्टर-17 में एक कार्यालय आवंटित किया है और उन्हें विशेष सुरक्षा भी प्रदान की है।
आपको बता दें कि इन चुनावों को लेकर उनका कहना है कि वे इस बदलाव के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करेंगे, क्योंकि केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद ही यह नियम लागू होगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार एस.जी.पी.सी. का चुनाव 2011 में हुआ था। इस बार उक्त चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। एस.जी.पी.सी. के आगामी चुनावों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें सक्रिय दिख रही हैं।
इसके साथ ही गुरुद्वारा चुनाव के मुख्य आयुक्त सुरिंदर सिंह सरों ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को शिरोमणि कमेटी का चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। यह नियम 2011 के चुनाव के दौरान लागू नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एस.जी.पी.सी. इस नियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी।
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