Edited By Kalash,Updated: 07 Jun, 2023 03:26 PM

20 रुपए अधिक वसूलने पर जिला खपतकार आयोग बठिंडा ने कोट करोड़ा कलां टोल प्लाजा तलवंडी भाई वालिया को 3,000 जुर्माना ठोक दिया
गोनियाना (गोरा लाल): 20 रुपए अधिक वसूलने पर जिला खपतकार आयोग बठिंडा ने कोट करोड़ा कलां टोल प्लाजा तलवंडी भाई वालिया को 3,000 जुर्माना ठोक दिया। वकील राम मनोहर ने बताया कि 15 जनवरी, 2022 को सुबह 8.11 मिनट पर जब वह अपनी कार पर कोट करोडा कलां टोल प्लाजा तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर से निकल रहे थे तो टोल प्लाजा वालों ने उनके पे.टी.एम. खाते के अकाउंट जो कि फास्टैग से जुड़ा हुआ था, उसमें से 40 रुपए काट लिए। फिर जब वह शाम को 4.10 पर उक्त टोल प्लाजा से होते हुए वापस आए तो टोल प्लाजा वालों ने नाजायज रूप से फिर उनके पे.टी.एम. खाते से 40 रुपए काट लिए। नियमों के अनुसार 24 घंटों में फिर से टोल क्रास करने पर आधे पैसे काटे जाने का नियम है पर टोल प्लाजा वालों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 20 रुपए ज्यादा वसूल लिए।
वकील राम मनोहर द्वारा उक्त मामले के संबंध में 17 जनवरी 2022 को टोल प्लाजा के संबंधित अधिकारियों से बात की गई और उनके द्वारा कहा गया कि रिकॉर्ड को चैक करने के बाद अधिक वसूल की गई रकम को एक हफ्ते के अंदर-अंदर वापिस कर दिया जाएगा। कई महीने बीतने के बाद भी वसूल की गई रकम को टोल प्लाजा वालों द्वारा वापिस नहीं किया गया।
वकील द्वारा 4 अगस्त 2022 को कोट करोडा कलां टोल प्लाजा तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ 20 रुपए अधिक वसूलने के संबंध में माननीय जिला उपभोक्ता आयोग, बठिंडा में केस दायर किया गया। वकील की दलीलों से सहमत होते हुए माननीय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बठिंडा के प्रधान ललित मोहन डोगरा और मैंबर शिवदेव सिंह ने उक्त शिकायत का निपटारा करते हुए कोट करोरा कलां टोल प्लाजा और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि वह 20 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित और 3000 रुपए जुर्माने के रुप में 45 दिनों के अंदर-अंदर खपतकार को अदा करें।
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