Edited By Vatika,Updated: 09 Jul, 2026 11:38 AM

सोशल मीडिया पर दोस्ती गांठकर भोली-भाली युवतियों को शादी का झांसा देने और फिर उनकी आबरू से खिलवाड़
लुधियाना (राज): सोशल मीडिया पर दोस्ती गांठकर भोली-भाली युवतियों को शादी का झांसा देने और फिर उनकी आबरू से खिलवाड़ कर विदेश भाग जाने वाले शातिर धोखेबाजों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहाँ विदेश में बैठे एक युवक ने फेसबुक के जरिए लुधियाना की एक युवती को अपनी प्रेम-जाल में फंसाया। आरोप है कि भारत आने के बाद उसने जालंधर बाईपास के पास एक किराए के कमरे में ले जाकर युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे विदेश बुलाकर भी उसकी अस्मत से खेलता रहा।
साल 2021 में आरोपी विशेष रूप से विदेश से भारत आया
आखिरकार जब शादी की बारी आई, तो आरोपी मुकर गया। इस मामले में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Hon'ble High Court) के सख्त दखल और रिट पिटीशन के आदेशों के बाद अब थाना सलेम टाबरी की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी का संगीन मुक़दमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने बताया कि साल 2019 में फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती उक्त आरोपी युवक के साथ हुई थी। धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और आरोपी ने उसे बड़े-बड़े सपने दिखाकर शादी करने का पक्का वादा किया। इसके बाद साल 2021 में आरोपी विशेष रूप से विदेश से भारत आया। भारत आने के बाद आरोपी उसे बहला-फुसलाकर लुधियाना के जालंधर बाईपास स्थित सब्जी मंडी के बिल्कुल बैकसाइड बने एक किराए के कमरे में ले गया। वहां आरोपी ने शादी का झांसा देकर पहली बार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी वापस विदेश लौट गया।
पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के सख्त निर्देश
शातिर आरोपी का मन इतने से भी नहीं भरा, उसने पीड़िता को झांसा देकर विदेश में अपने पास बुला लिया। वहां भी आरोपी लगातार पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने का ढोंग रचता रहा। घिनौने खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब आरोपी बीते 14 नवंबर 2023 को दोबारा विदेश से भारत लौटा। जब पीड़िता और उसके परिवार ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया, तो आरोपी अपने सारे वादों से पूरी तरह मुकर गया और उसने शादी करने से सरेआम इन्कार कर दिया। धोखे का अहसास होने पर पीड़िता ने तुरंत पुलिस प्रशासन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन रसूख के कारण कार्रवाई न होने पर आखिरकार पीड़िता को माननीय हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। माननीय हाईकोर्ट द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के सख्त निर्देश जारी किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी की संगीन व गैर-जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर अगली तफ्तीश शुरू कर दी है।