किन्नरों ने काट दिया था युवक का गुप्तांग, अदालत ने सुनाई सजा

Edited By Vaneet,Updated: 24 Sep, 2019 02:31 PM

eunuchs had cut off a young man genitals court sentenced

मोहाली के एडीशनल जिला सैशन जज संजय अग्निहोत्री की अदालत ने एक नौजवान का गुप्तांग काटने वाले दो किन्नरों को सजा सुनाई है। ...

मोहाली: मोहाली के एडीशनल जिला सैशन जज संजय अग्निहोत्री की अदालत ने एक नौजवान का गुप्तांग काटने वाले दो किन्नरों को सजा सुनाई है। दलीलें सुनने के बाद ओरीप जीत रानी महंत (किन्नर) को 3 साल की कैद तथा 15 हजार रुपए जुर्माना और पूजा रानी महंत (किन्नर) को 4 साल  की कैद व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जीत रानी को जुर्माने की रकम अदा करने के बाद जमानत मिल गई है जबकि पूजा रानी को जेल भेज दिया गया है। 

पीड़ित कामकाज की तलाश में आया था खरड़
गौरतलब है कि पीड़ित राजेश कामकाज के सिलसिले में खरड़ आया था। वह खरड़ के लेबर चौक पर खड़ा था कि उसकी मुलाकात जीत रानी महंत के साथ हो गई। जीत रानी उसको अपने घर काम करने के लिए कहकर साथ ले गई। कई महीने अपने पास रखने के बाद जीत रानी ने उसको जोती महंत के पास काम करने के लिए भेज दिया। जोति महंत के पास उसने नौ साल काम किया। जून 2009 को जीत रानी व पूजा अचानक जोति महंत के घर आई तो वह घर में नहीं थी। उसने जब दोनों के पैरों को हाथ लगाया तो दोनों ने उसको कोई नशीली चीज सुंघा दी और वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वह पूजा महंत जोकि सियालवा माजरी में रहती थी, के घर था। उसे जब होश आया तो उसका गुप्तांग कटा हुआ था। 

उसने पूजा को जब इस संबंधी पूछा तो पूजा तथा जीत रानी ने उसको धमकाते हुए कहा कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजेश के अनुसार उसकी पुलिस ने भी नहीं सुनी तो एक दिन उसने डी.जी.पी. को इस मामले संबंधी शिकायत की। डी.जी.पी के निर्देशों के बाद पुलिस ने जीत रानी और पूजा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। जिनको सोमवार को अदालत में सजा सुनाई गई। 

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