Edited By Kamini,Updated: 25 May, 2023 03:49 PM

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड/एसोसिएटेड संस्थानों द्वारा नियमों की उल्लंघना करने का शिक्षा बोर्ड द्वारा गंभीरता से नोटिस लेते हुए इन संस्थानों को नियमों की पालना करने संबंधी सख्त हिदायतें जारी की गई है।
पंजाब डेस्क : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड/एसोसिएटेड संस्थानों द्वारा नियमों की उल्लंघना करने का शिक्षा बोर्ड द्वारा गंभीरता से नोटिस लेते हुए इन संस्थानों को नियमों की पालना करने संबंधी सख्त हिदायतें जारी की गई है।
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अक्सर यह देखा गया है कि स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले के शेड्यूल की समाप्ती के बाद संस्थानों द्वारा एफिलिएशन नियमों की उल्लंघना करते हुए प्रवानित गिनती के अधिक दाखिल किए विद्यार्थियों के भविष्य का हवाला देते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से अधिक सेक्शन की मांग की जाती है। जबकि संस्थानों के 9वीं, 10वीं या ग्यारहवीं, बारहवीं कक्षाओं में दाखिल किए गए विद्यार्थियों की गिनती निचली कक्षाओं की तुलना में बहुत कम होती है और इन्फ्रास्ट्रक्चर व शर्तों की पूर्ती न करते हुए भी संस्थान अधिक सेक्शन लेने के लिए केस अप्लाई करते हैं जो कि तार्किक नहीं है।
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरपर्सन डॉ. सतबीर बेदी द्वारा गुणात्मक शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए बताया गया कि अब दफ्तर द्वारा निर्णय किया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान जिन संस्थानों से अतिरिक्त सैशन के लिए केस प्राप्त होंगे, उन पर केवल एफिलिएशन नियमों के अनुसार ही विचार किया जाएगा और इन्फ्रास्ट्रक्चर व शर्तें पूरी न करने वाली संस्थानों के केसों पर कोई विचार न कर रद्द कर दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को किसी किस्म के जुर्माने और छूट से भी मार्च 2024 की वार्षिक परीक्षा में अपीयर करवाने की प्रवानगी नहीं दी जाएगी। एफिलिएशन नियमों की उल्लंघना करने वाली संस्थानों के विरुद्ध एफिलिएशन नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डॉ. बेदी द्वारा यह भी बताया कि अतिरिक्त सेक्शन संबंधी सूचना पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ एफिलिएटेड/एसोसिएटेड संस्थानों को उनकी लॉग-इन आईडी और बोर्ड की वेबसाइट के जरिए भी इस संबंधी सूचित किया जा रहा है।
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