ED ने एन.डी.पी.एस मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 7.90 करोड़ की संपत्ति की अटैच

Edited By Pardeep,Updated: 25 Jan, 2023 12:00 AM

ed attaches assets worth rs 7 90 crore under money laundering act in ndps cases

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ई.डी) ने पंजाब में दो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एन.डी.पी.एस) मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पी.एम.एल.ए), 2002 के तहत 7.90 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की।

लुधियाना(सेठी)- एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ई.डी) ने पंजाब में दो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एन.डी.पी.एस) मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पी.एम.एल.ए), 2002 के तहत 7.90 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। अटैच की गई संपत्तियों में ड्रग लॉर्ड गुरदीप सिंह रानो और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी पंजाब में लैंड एंड बिल्डिंग सहित 16 अचल संपत्तियां और राजेश कुमार व उनके परिवार के सदस्यों की 11 अचल संपत्तियां शामिल हैं। 

संपत्तियों में मूवेबल संपत्तियां, बैंक खातों, नकदी और सोने के आभूषणों में शेष राशि एलईए द्वारा जब्त की गई। 2021 में, ईडी ने स्पेशल टास्क फॉर्स, पंजाब पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस अधिनियम, आई.पी.सी और आर्म्स एक्ट अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक एफ.आई.आर के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। मामले की अधिक जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया गुरदीप सिंह रानो के अन्य संदिग्ध अवैध ड्रग तस्करों, सिमरनजीत सिंह और तनवीर बेदी के साथ संबंध थे, जो विदेश में रह रहे हैं। 

एक अन्य मामले में, ईडी ने एन.डी.पी.एस अधिनियम, 1985 के तहत फरीदकोट पुलिस स्टेशन में पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एफ आई आर के आधार पर राजेश कुमार और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। राजेश कुमार के खिलाफ एफ आई आर के अनुसार वह अपने द्वारा संचालित मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीला पदार्थ बेच रहे थे। 

ईडी की जांच में पता चला है कि पी.एम.एल.ए के दोनों मामलों में ज्यादातर अचल संपत्तियां नकद में खरीदी गई, जिनमें आरोपी कुछ भी पेश नहीं कर पाए। इसके साथ आरोपी द्वारा कैश का ब्यौरा देने के लिए कोई भी दस्तावेज़ शामिल करने में विफ़ल रहा। जांच में आगे पता चला कि कुछ मामलों में, अचल संपत्तियों की खरीद के लिए अपराध की आय को अज्ञात व्यक्तियों के बैंक खातों में नकद जमा किया गए थे। 

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