Punjab : शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, इस दिन ये सब रहेगा बंद!

Edited By Urmila,Updated: 27 Sep, 2025 05:24 PM

dry day alert

जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर विराज एस. तिड़के ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

मालेरकोटला (जहूर) : जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर विराज एस. तिड़के ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महात्मा गांधी की जयंती को ध्यान में रखते हुए 02 अक्टूबर 2025 को मालेरकोटला जिले में ड्राई डे घोषित किया है। 
      
ड्राई डे के दौरान मालेरकोटला जिले की सीमा के भीतर किसी भी शराब की दुकान (घरेलू व अंग्रेजी दोनों), होटल, दुकान, रेस्तरां, क्लब, बीयर बार, परिसर और अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि में शराब की बिक्री, उपयोग, उपभोग/परोसने व भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध है। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मालेरकोटला इन आदेशों के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।

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