पंजाब में Doctor को लगा 22 लाख से अधिक का जुर्माना, जानें क्यों

Edited By Kalash,Updated: 26 Jul, 2025 06:07 PM

doctor fined in punjab

डाक्टर को 22 लाख 40 हजार रुपए 45 दिनों के अंदर-अंदर अदा करने के आदेश दिए हैं।

फरीदकोट : स्थानीय खपतकार कमीशन के प्रधान राकेश कुमार सिंगला ने अपने एक अहम फैसले में श्री मुक्तसर साहिब के एक निजी अस्पताल व उसके मालिक डाक्टर को 22 लाख 40 हजार रुपए 45 दिनों के अंदर-अंदर विद्यार्थी के इलाज के दौरान की गई गंभीर लापरवाही कारण पीड़ित को अदा करने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार गुरप्रीत सिंह वासी फरीदकोट पढ़ाई के लिए वर्ष 2019 में न्यूजीलैंड गया था, जहां औचक उसके पेट में दर्द महसूस हुआ व वह वापस इंडिया आ गया व वह मुक्तसर साहिब मे डॉ. संदीप सिंह संधू को इलाज के लिए मिला।

शिकायतकर्ता ने बताया कि डाक्टर ने उसे पित्ते में पथरी बताई थी व उसके इलाज के लिए अल्ट्रासाऊंड करवाने के बाद गुरप्रीत सिंह को अस्पताल में दाखिल कर लिया, परंतु इलाज के दौरान डाक्टर की लापरवाही कारण पित्ते के नजदीक एक अन्य नाड़ी को कट लग गया। परंतु डाक्टर ने इस घटना बारे पीड़ित को नहीं बताया कुछ समय बाद गुरप्रीत सिंह ने अपनी समस्या बढ़ने बारे डाक्टर को बताया तो उसने गुरप्रीत सिंह को इलाज के लिए लुधियाना के एक निजी अस्पताल में रैफर कर दिया जहां डाक्टर ने उसका इलाज कर तंदरुस्त कर दिया।

शिकायतकर्ता ने अपने वकील तुलसी दास के द्वारा अदालत को बताया कि अस्पताल ने आप्रेशन के बाद उसे डिस्चार्ज हिस्ट्री नहीं दी व न ही आप्रेशन के दौरान हुई कोताही बारे बताया, जिस पर माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।

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