Edited By Urmila,Updated: 10 Feb, 2025 05:37 PM
![district magistrate issued strict orders](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2025_2image_17_25_396989230orders-ll.jpg)
एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर डॉ निधि कुमंद बांबाह ने सख्त आदेश जारी किए हैं।
फिरोजपुर (कुमार): एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर डॉ निधि कुमंद बांबाह ने सख्त आदेश जारी करते हुए रात 7 से प्रातः 7 बजे तक सतलुज दरिया में प्राइवेट कश्तियां चलाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। जारी किए गए आदेशों के अनुसार जिला फिरोजपुर में इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते 25 किलोमीटर की एरिया में अलग-अलग स्थानों पर देश की सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन की बरतो करने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी और सड़कों तथा जनतक स्थलों पर पशुओं को छोड़ने पर रोक लगा दी गई है । उन्होंने बताया कि सड़कों पर घूमते पशु बड़े-बड़े हादसों का कारण बन जाते हैं। जिले में खुले में कूड़ा करकट को आग लगने पर भी रोक लगा दी है।
एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर ने विशेष आदेश जारी करते हुए फिरोजपुर बॉर्डर के साथ लगते सीमावर्ती बीओपीस के निकटवर्ती गांवो में शाम 5:00 बजे के बाद डीजे (म्यूजिक सिस्टम) चलाने, आतिशबाजी तथा लेजर लाइटें चलाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here