शहर में 30 जून तक इस दवाई पर लगी पाबंदी! जारी हुए निर्देश

Edited By Urmila,Updated: 05 May, 2025 01:53 PM

medicine ban

जिला मैजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में प्रीगाबलिन 75 एम.जी. से अधिक मात्रा के कैप्सूल/टेबलेट्स की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।

फाजिल्का (लीलाधर) : जिला मैजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में प्रीगाबलिन 75 एम.जी. से अधिक मात्रा के कैप्सूल/टेबलेट्स की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। उन्होंने निर्देश दिए कि कैमिस्ट द्वारा दवा देने के समय स्लिप पर अपनी मोहर लगाई जाएगी और दवा देने की तारीख दर्ज की जाएगी। ये पाबंदियां 30 जून 2025 तक लागू रहेंगी।

यह आदेश स्वास्थ्य विभाग फाजिल्का के पत्र पर की गई कार्रवाई के संबंध में जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि आम लोग इस कैप्सूल का सेवन मेडिकल नशे के रूप में कर रहे हैं। विभाग द्वारा इस कैप्सूल की बिक्री पर उक्त धारा के अंतर्गत पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग की गई थी।

जारी आदेश के अनुसार थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, कैमिस्ट/मेडिकल स्टोर के मालिक, अस्पतालों के अंदर स्थित फार्मेसियां या कोई अन्य व्यक्ति प्रीगैबलिन 75 एम.जी. की असली पर्ची के बिना इसे नहीं बेच सकेगा। इसकी खरीद और बिक्री का सही रिकॉर्ड रखने के अलावा, उन्हें इन विवरणों—कैमिस्ट/रिटेलर का व्यापारिक नाम, वितरण की तारीख, वितरित की गई गोलियों की संख्या—को असली पर्ची पर मोहर लगाकर सुनिश्चित करना होगा।

आदेश के अनुसार थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, कैमिस्ट/मेडिकल स्टोर के मालिक, अस्पतालों के भीतर फार्मेसियां पर्ची की सही जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रीगैबलिन कैप्सूल/टेबलैट्स की असली पर्ची के विरुद्ध पहले किसी अन्य ड्रग विक्रेता द्वारा यह कैप्सूल न दिया गया हो। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दी जा रही गोलियों/कैप्सूल की संख्या पर्ची पर लिखी अवधि से अधिक न हो। आदेश की किसी भी उल्लंघना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

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