Edited By VANSH Sharma,Updated: 08 May, 2025 04:21 PM

जिला मजिस्ट्रेट ने कड़े आदेश जारी किए हैं।
फाजिल्का (लीलाधर) : फाजिल्का जिले की मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू (IAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संगठनों 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कड़े आदेश जारी किए हैं। उन्होंने फाजिल्का जिले की सीमा के अंदर शादी-ब्याह, खुशी के समारोह और धार्मिक उत्सवों के दौरान आम जनता द्वारा ड्रोन कैमरों के उपयोग और चलाए जाने वाले आतिशबाजी, जिसमें बम, हवाई पटाखे और चाइनीज क्रैकर्स शामिल हैं, पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों से निपटने के लिए सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत अभ्यास किए जा रहे हैं। देखा गया है कि शादी-ब्याह, खुशी के उत्सवों और धार्मिक समारोहों के दौरान आम लोग ड्रोन कैमरों और आतिशबाजी का जमकर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बम, हवाई पटाखे और चाइनीज पटाखे शामिल होते हैं।
ऐसी आतिशबाजी के शोर-शराबे से आम जनता में डर का माहौल बनता है और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे शांति और कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा रहता है। इसलिए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले आदेश तक जिले की सीमा के अंदर लागू रहेंगे।