दुष्कर्म करने का मामला, आरोपों में घिरे काननूगो व पटवारी को लेकर कोर्ट ने सुनाया फैसला

Edited By Urmila,Updated: 09 Sep, 2023 01:38 PM

court pronounces verdict regarding rape case

पुलिस की ओर से माल विभाग के दोनों अधिकारियों के खिलाफ धारा 376 सहित बनती विभिन्न धाराओं के अधीन थाना सिटी वन में मामला दर्ज किया था।

मोगा: माननीय जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज की एक अदालत ने एक साल पहले थाना सिटी वन पुलिस की ओर से अधेड़ उम्र की महिला से दुष्कर्म करने के मामले में काननूगो और पटवारी को सबूतों में गवाहों की भारी कमी के चलते बरी करने का आदेश दिया है। इस मामले में 55 वर्षीय महिला ने 20 सितम्बर 2022 को थाना सिटी वन पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि पटवारी मलकीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी गांव नांगल और कानूगो केवल सिंह पुत्र टहल सिंह निवासी निहाल सिंह वाला की और से जब वह गांव के ही एक मैंबर के साथ बाइक पर किसी कार्यवश कस्बा निहाल सिंह वाला आई थी तो रास्ते में मिले पटवारी मलकीत सिंह ने किसी बहाने उसे अपने घर बुलाया और जहां पहले से ही कानूनगो केवल सिंह शराब पी रहा था और दोनों ने शराब के नशे में धुत्त होकर उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिस पर पुलिस की ओर से माल विभाग के दोनों अधिकारियों के खिलाफ धारा 376 सहित बनती विभिन्न धाराओं के अधीन थाना सिटी वन में मामला दर्ज किया था।

इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से अपने वकील एडवोकेट रुपिंदर सिंह बराड़ और एडवोकेट गगनदीप सिंह बराड़ के माध्यम से माननीय अदालत में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा था। आज माननीय अदालत में अंतिम सुनवाई के बाद सबूतों व गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है।

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