नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा

Edited By swetha,Updated: 24 Jan, 2020 08:51 AM

convicted of rape of a minor student for 20 years imprisonment

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने तलवाड़ा थाने के एक गांव की 10 वर्षीय नाबालिग स्कूली छात्रा को नशीले टीके लगा छेड़छाड़, अश्लील हरकत, धमकी देने सहित दुष्कर्म की धाराओं के अधीन आरोपी अजीत कुमार उर्फ जीता पुत्र राजेन्द्र कुमार...

होशियारपुर(अमरेन्द्र): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने तलवाड़ा थाने के एक गांव की 10 वर्षीय नाबालिग स्कूली छात्रा को नशीले टीके लगा छेड़छाड़, अश्लील हरकत, धमकी देने सहित दुष्कर्म की धाराओं के अधीन आरोपी अजीत कुमार उर्फ जीता पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी गांव हलेड़ (तलवाड़ा) को दोषी करार देते हुए कैद के साथ नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

अदालत ने धारा 376 (ए.बी.) में दोषी को 20 साल की कैद व 25 हजार रुपए नकद जुर्माना, 354 बी में 7 साल की कैद के साथ 25 हजार रुपए जुर्माना, धारा 328 में 10 साल की कैद व 20 हजार रुपए नकद जुर्माना, धारा 506 में 7 साल की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना और 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 7 साल की कैद व 5 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अदालत ने कैद के दौरान सभी सजाएं एक साथ चलने के आदेश दिए हैं।

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