Edited By Kamini,Updated: 25 Sep, 2025 10:35 AM

इस सड़क पर टिप्परों की भारी आवाजाही के कारण आए दिन नए हादसे होते रहते हैं।
नूरपुरबेदी (अविनाश): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट पूजा स्याल ग्रेवाल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि भारतीय सुरक्षा संहिता 163 के अंतर्गत कलमा-नूरपुरबेदी-रूपनगर मार्ग पर आने-जाने वाले भारी ओवरलोडेड भारी वाहनों/टिपरों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है कि रूपनगर जिले में चल रहे खनन कार्य में लगे ओवरलोडेड टिपरों का परिवहन कलमा-नूरपुरबेदी-रूपनगर मार्ग से किया जा रहा है।
कलमा-नूरपुरबेदी-रूपनगर मार्ग पर बड़ी संख्या में गांव हैं और बड़ी संख्या में लोग इन गांवों के निवासी हैं। इसके अलावा, इस मार्ग पर कई स्कूल स्थित हैं, जिनमें पढ़ने वाले छात्र इसी मार्ग से स्कूल आते-जाते हैं। ओवरलोडेड टिप्परों की आवाजाही के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई है।
उन्होंने कहा कि सर्दियों में पड़ने वाले घने कोहरे और इस सड़क पर टिप्परों की भारी आवाजाही के कारण आए दिन नए हादसे होते रहते हैं। आने वाले दिनों में किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। लोगों की मांग के अनुसार, इन ओवरलोडेड टिप्परों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है और कलमा-नूरपुरबेदी-रूपनगर मार्ग से तथा पचरंडा मोड़ से श्री आनंदपुर साहिब होते हुए इन टिप्परों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाकर इन्हें सुनिश्चित किया जाए।ये आदेश 24 नवंबर, 2025 तक लागू रहेंगे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here