Edited By Kalash,Updated: 20 Aug, 2025 02:34 PM

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कपूरथला सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन जैनरेशन प्लांट बंद होने के मामले पर पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है।
चंडीगढ़ (गम्भीर): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कपूरथला सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन जैनरेशन प्लांट बंद होने के मामले पर पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है। मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें अस्पताल में प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण प्लांट के बंद होने पर गंभीर चिंता जताई गई है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले पर निर्देश लेने को कहा और अगली सुनवाई 18 सितम्बर, 2025 तय की है।
याचिकाकर्ता ने स्वयं अदालत में पेश होकर दलील दी कि ऑक्सीजन प्लांट का बंद होना गंभीर मरीजों की जान के लिए खतरा है और यह राज्य के स्वास्थ्य तंत्र की असफलता को दर्शाता है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर और अस्पताल प्रशासन द्वारा बार-बार स्वास्थ्य विभाग को लिखित शिकायत और अनुरोध करने के बावजूद प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई। मजबूरी में अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जो आपात स्थिति में न तो स्थायी है और न ही भरोसेमंद।
कोर्ट को बताया गया कि हाल ही में जालंधर सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की विफलता के कारण 3 मरीजों की मौत हो गई थी। यह घटना बताती है कि राज्य में लगातार लापरवाही और जवाबदेही की कमी है।
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