सहकारी कर्मचारियों को प्लाटों और फ्लैटों में मिलेगा 3 प्रतिशत आरक्षण : ब्रह्म मोहिंद्रा

Edited By Vatika,Updated: 29 Nov, 2019 09:15 AM

brahm mohindra

पंजाब के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने कर्मचारियों और अन्यों के

चंडीगढ़ (रमनजीत): पंजाब के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने कर्मचारियों और अन्यों के लिए प्लाटों और फ्लैटों में 3 प्रतिशत आरक्षण का ऐलान किया है। ब्रह्म मोहिंद्रा ने कहा कि मुलाजिमों को स्थानीय निकाय विभाग के अधिकार क्षेत्र वाले प्लाट और फ्लैट लेने का मौका मिलेगा।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, राज्य की मलकीयत और नियंत्रण अधीन बोर्ड और कॉर्पोरेशन, सहकारिता विभाग के नियंत्रण अधीन उच्च संस्थाओं जैसे मार्कफैड, मिल्कफैड, पंजाब राज्य सहकारी बैंक, हाऊसफैड इस नीति के अंतर्गत योग्य हैं। मंत्री ने कहा कि आवेदनकत्र्ता ने रैगुलर सॢवस के कम-से-कम 5 साल पूरे किए हों या इन नियमों के लागू होने की तारीख से पिछले 5 सालों के अंदर सेवामुक्त हुआ हो, योग्य होंगे।  

आवेदनकत्र्ताओं को कभी भी एच्छिक कोटे के अंतर्गत या किसी भी योजना में प्राथमिकता के आधार पर रिहायशी प्लाट या मकान अलाट न हुआ हो। आवेदनकत्र्ताओं को आवेदन पत्र पर ज्वाइङ्क्षनग या सेवा मुक्ति की तारीख दिखाकर विभाग से संबंधित डी.डी.ओ. से तस्दीक करवाने के उपरांत आवेदन पत्र जमा करवाना लाजिमी होगा।

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