Edited By Vaneet,Updated: 06 May, 2019 07:17 PM
बहिबलकलां फायरिंग में नामजद अकाली दल के पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़ को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। ...
चंडीगढ़: बहिबलकलां फायरिंग में नामजद अकाली दल के पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़ को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी, तब तक मनतार बराड़ की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। बहिबलकलां फायरिंग मामले में कई बार मनतार बराड़ का नाम सामने आ चुका है।
बता दें कि बहिबलकलां फायरिंग की घटनाओं की जांच कर रही एसआईटी ने जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट और अपनी जांच के आधार पर बीती 5 मार्च को मनतार सिंह बराड़ को नामजद किया था।