Edited By Urmila,Updated: 01 Dec, 2021 06:00 PM

अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास) संदीप कुमार आई.ए.एस. ने जानकारी दी है कि अब कोविड पीड़ितों के परिजन लुधियाना जिला में अपने संबंधित एस.डी.एम. कार्यालयों में 50,000 रुपयों की अनुग्रह राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
लुधियाना (हितेश): अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास) संदीप कुमार आई.ए.एस. ने जानकारी दी है कि अब कोविड पीड़ितों के परिजन लुधियाना जिला में अपने संबंधित एस.डी.एम. कार्यालयों में 50,000 रुपयों की अनुग्रह राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। ए.डी.सी. (यू.डी.) ने आज इस संबंध में सभी एस.डी.एम. के साथ बैठक की और इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए।
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आज यहां जारी एक प्रेस बयान में संदीप कुमार ने बताया कि कोविड-19 के कारण मरने वाले निवासियों के प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में फार्म जिला प्रशासन लुधियाना की वेबसाइट https://ludhiana.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दावेदार को एक फॉर्म के माध्यम से अपने संबंधित एस.डी.एम. को निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा करना होगा जिसमें मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने वाला मृत्यु प्रमाण पत्र, दावेदार का पहचान प्रमाण, मृतक और दावेदार के बीच संबंध का प्रमाण, लैब रिपोर्ट जिसमें COVID-19 की पुष्टि की गई हो। इसके अलावा जिस अस्पताल में मृत्यु हुई हो उस अस्पताल का प्रमाण पत्र जो कानूनी उत्तराधिकारी के तौर पर प्रमाणित हो, साथ में लगाने होंगे।
शामिल है। COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट (मूल या प्रमाणित प्रति), अस्पताल द्वारा मृत्यु सारांश जहां मृत्यु हुई (अस्पताल में मृत्यु होने की स्थिति में), मूल और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र।
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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विषाक्ता, आत्महत्या, हत्या, दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों को COVID-19 मौत नहीं माना जाएगा, भले ही COVID-19 एक साथ की स्थिति हो। उन्होंने कहा कि एक बार ये सभी फॉर्म जमा हो जाने के बाद, परिजनों को उनके बैंक खातों में अनुग्रह राशि की राशि प्राप्त होगी।
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