Edited By Vatika,Updated: 17 Oct, 2022 04:34 PM

इसके बाद भारत भूषण आशु हाईकोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।
चंडीगढ़(हांडा): पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। इससे पहले अदालत ने सभी पक्ष सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
फूड एंड सप्लाई विभाग में करोड़ों रुपए के ट्रांसपोर्टेशन घोटाले में विजीलेस ने भारत भूषण आशु को गिरफ्तार किया था। आशु ने इस मामले को लेकर लुधियाना ट्राइल कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद भारत भूषण आशु हाईकोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।