Edited By Subhash Kapoor,Updated: 19 Aug, 2025 06:13 PM

सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाज़ी ऐप्स को लेकर एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है।
पंजाब डैस्क : सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाज़ी ऐप्स को लेकर एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। खबरों के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंज़ूरी दे दी है। यह बिल कल यानी बुधवार को संसद में पेश किया जा सकता है। यह बिल संसद के दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलते ही यह क़ानून बन जाएगा।
सबसे पहले इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस गेमिंग बिल के माध्यम से, ऑनलाइन सट्टेबाज़ी को दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। इस बिल के पेश होने के बाद, ऑनलाइन सट्टेबाज़ी या गेमिंग ऐप्स के ग़लत इस्तेमाल पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। इस नए बिल के ज़रिए ऑनलाइन गेमों पर रोक लगाने का प्रावधान होगा। इस बिल का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है – देश में असली गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देना, लेकिन सट्टेबाज़ी के नाम पर चल रही "गेम" को पूरी तरह रोकना है।
इस बिल का सबसे बड़ा और सीधा असर उन सट्टेबाज़ी ऐप्स पर पड़ेगा जो टीवी से लेकर यूट्यूब तक हर जगह अपने आकर्षक विज्ञापन दिखाकर युवाओं को लुभा रहे थे। सरकार अब उन पर पूरी तरह कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
बता दें कि पिछले कुछ सालों में, भारत में ऑनलाइन गेमिंग का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यह एक हज़ारों करोड़ रुपये का उद्योग बन चुका है। इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन कड़वा सच यह है कि ये ऐप्स सीधे तौर पर गेमिंग की आड़ में जुए और सट्टेबाज़ी को बढ़ावा दे रहे थे। कई युवा और आम लोग इनके विज्ञापनों के जाल में फँसकर अपनी लाखों की कमाई बर्बाद कर चुके हैं।
कई फ़िल्मी सितारे और सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर भी इन ऐप्स का प्रचार करते हैं। अब कोई भी मशहूर हस्ती, चाहे वह फ़िल्म स्टार हो, क्रिकेटर हो या कोई और बड़ा चेहरा, किसी भी सट्टेबाज़ी ऐप का विज्ञापन नहीं कर सकेगा। इस बिल के तहत न सिर्फ़ पाबंदी होगी, बल्कि नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और सज़ा का भी प्रावधान है। सट्टेबाज़ी ऐप का विज्ञापन करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।