Edited By Kalash,Updated: 01 Dec, 2025 05:18 PM

जेल में बंद खडूर साहिब से MP अमृतपाल सिंह की पैरोल को लेकर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
चंडीगढ़ (सुशील गंभीर): जेल में बंद खडूर साहिब से MP अमृतपाल सिंह की पैरोल को लेकर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि अमृतपास की पैरोल याचिका किस आधार पर रद्द की गई है उसका स्पष्टीकरण अदालत को दिया जाए।
यह आदेश चीफ जस्टिस शील नागू की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने जारी किया। कोर्ट को बताया गया कि सुरक्षा कारणों के कारण अमृतपाल की पैरोल खारिज की गई है। दरअसल अमृतपाल सिंह ने 1 से 19 दिसंबर तक होने वाले पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी। केंद्र ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने का कोई नियम नहीं है। गौरतलब है कि अमृतपाल अभी NSA के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।
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