नाबालिगा का शारीरिक शोषण करने के आरोप, अदालत ने सुनाई सख्त सजा

Edited By Kalash,Updated: 05 Mar, 2023 04:30 PM

accused of physically abusing a minor the court gave strict punishment

पुलिस थाना टिब्बा ने उक्त मामला पीड़िता की शिकायत पर 15 अक्तूबर 2020 को दर्ज किया था

लुधियाना (मेहरा): नाबालिग बच्ची का शारीरिक शोषण करने के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने चरण नगर लुधियाना निवासी कुलदीप सिंह को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। पुलिस थाना टिब्बा ने उक्त मामला पीड़िता की शिकायत पर 15 अक्तूबर 2020 को दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक वो 11वीं कक्षा की छात्रा है और अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है। उक्त आरोपी उनके घर के पास ही रहता था और फेसबुक के माध्यम से जून 2020 से उसे जानता था। आरोपी ने उसकी माता के फोन पर बात की और कहा कि वह उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। 

24 अगस्त 2020 को आरोपी ने शिकायतकर्ता को उसके जन्मदिन पर कहीं एकांत में बुलाया और उसे उसकी आपत्तिजनक फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी ने शिकायतकर्ता से पैसों की मांग करनी शुरू कर दी, जिस पर उसने अपनी मां के गहने चोरी कर उन्हें बेच आरोपी को पैसे भी दिए। 11 अक्तूबर 2020 को आरोपी ने उसे एक एकांत जगह पर आने को कहा व जब वो वहां पहुंची तो आरोपी उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर एक कॉलोनी के घर में ले गया। जहां उसने कई दिनों तक उसका शारीरिक शोषण किया। शिकायतकर्ता के परिवार की ओर से की शिकायत मिलने पर पुलिस उन्हें पहले ही तलाश कर रही थी व पुलिस की ओर से पीड़िता को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया गया। अदालत में आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।

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