Punjab के इस जिले में लगी सख्त पाबंदियां, जानें कब तक रहेंगी लागू

Edited By Kamini,Updated: 30 Apr, 2025 06:10 PM

strict restrictions imposed in district of punjab

जिला में सख्त पाबंदियां लगने की आदेश जारी हुए हैं

फरीदकोट: जिला में सख्त पाबंदियां लगने की आदेश जारी हुए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट मैडम पूनमदीप कौर आईएएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये सभी आदेश 18 जून 2025 तक लागू रहेंगे। जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार फरीदकोट में आम जनता द्वारा शादियों, सामाजिक/धार्मिक समारोहों, समागमों, मैरिज पैलेसों आदि में फायरिंग की जाती है, जिससे जान-माल के नुकसान का डर बना रहता है। इसलिए जिले की सीमाओं के भीतर शादियों, सामाजिक/धार्मिक समारोहों, समारोहों, विरोध प्रदर्शनों/रैलियों, मैरिज पैलेसों आदि में हवाई फायरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसके साथ ही जिले की सीमा के भीतर पतंगों आदि के लिए चाइना डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पतंग उड़ाने के लिए बड़ी मात्रा में चाइना तार का इस्तेमाल किया जाता है। चाइना डोर सूती धागे की जगह प्लास्टिक से बनी होती है, जो काफी मजबूत होती है, जिससे पतंग उड़ाने वालों के हाथ व अंगुलियां, साइकिल व स्कूटर सवारों के गर्दन व कान आदि कटने की घटनाएं हो चुकी हैं तथा यह डोर मानव जीवन व पशु-पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होती है। इन सबके मद्देनजर मजिस्ट्रेट ने चाइना डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

मजिस्ट्रेट ने फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर आम जनता द्वारा सैन्य रंग की वर्दी और वाहनों की खरीद, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, जिले में आने वाली नगरपालिकाओं की सीमा के भीतर सरकारी सड़कों और चौराहों पर होर्डिंग्स (सरकारी कार्यों को दर्शाने वाले होर्डिंग बोर्ड को छोड़कर) लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!