पाकिस्तानी न लौटने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार का सख्त फरमान, मिलेगी कड़ी सजा

Edited By Kalash,Updated: 01 May, 2025 12:39 PM

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पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद केन्द्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए थे कि 1 मई से पहले-पहले सभी पाकिस्तानी यात्री चाहे किसी भी वीजा पर भारत आए हों, वह भारत को छोड़े दें।

अमृतसर (नीरज): पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद केन्द्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए थे कि 1 मई से पहले-पहले सभी पाकिस्तानी यात्री चाहे किसी भी वीजा पर भारत आए हों, वह भारत को छोड़े दें। इसके चलते बुधवार को अटारी बार्डर पर दोनों देशों के यात्रियों का आवागमन जारी रहा।

जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल के दिन 224 भारतीय यात्री आए, जबकि 139 यात्री पाकिस्तान लौट गए, जो नूरी वीजा या किसी बीमारी का इलाज करवाने या किसी कारोबारी सिलसिले में भारत आए हुए थे। वहीं इस दौरान अटारी बार्डर के बैगेज हाल से पहले एक पाकिस्तानी यात्री जिसका नाम अबदुर वहीद था उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह यात्री श्रीनगर का रहने वाला था और इसके आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज भी भारत के बने हुए थे, लेकिन सुरक्षा एजैंसियों की तरफ से इसको गिरफ्तार करने के बजाय डिपोर्ट कर दिया गया।

तीन लाख जुर्माना व 3 वर्ष की सजा का प्रावधान

केन्द्र सरकार की तरफ से पाकिस्तानी यात्रियों को भारत छोड़ने की अंतिम तिथि के बाद जो भी पाकिस्तानी यात्री भारत में रहता पकड़ा गया तो उसको 3 लाख रुपए जुर्माना व 3 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। हालांकि इससे पहले भारत सरकार की तरफ से दो बार इस तिथि को बढ़ाया जा चुका है।

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