स्कूल के पास दुकानों पर लगी ये पाबंदी! जारी हो गए सख्त Order

Edited By Urmila,Updated: 06 May, 2025 05:44 PM

orders issued to vendors

कमिश्नर फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब दिलराज सिंह ने स्कूलों के नजदीक एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

फाजिल्का (नागपाल): कमिश्नर फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब दिलराज सिंह ने स्कूलों के नजदीक एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार, एनर्जी ड्रिंक छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं।

इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तथा शहरी क्षेत्रों में 50 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह, बच्चों को एनर्जी ड्रिंक बेचने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध भी एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। ये आदेश फूड सेफ्टी व स्टेंडर्ड एक्ट 2006 के तहत जारी किये गये हैं।

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