Edited By Vaneet,Updated: 06 Jun, 2020 03:58 PM
पंजाब सरकार ने भी 8 जून से धार्मिक और पूजा स्थान खोलने की मंज़ूरी दे दी है। इस के साथ ही सरकार की तरफ से कुछ नए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। ...
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने भी 8 जून से धार्मिक और पूजा स्थान खोलने की मंज़ूरी दे दी है। इस के साथ ही सरकार की तरफ से कुछ नए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार पूजा स्थान और धार्मिक स्थान सिर्फ सुबह 5 बजे से देर शाम 8 बजे तक ही खुलेंगे। पूजा समय के धार्मिक स्थान पर अधिक से अधिक 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं परन्तु इसके साथ ही उक्त व्यक्तियों/श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही धार्मिक स्थान पर मास्क पहनना लाजिमी है। सरकार ने यह भी हिदायत जारी की है कि पूजा स्थान और धार्मिक स्थान पर प्रसाद और लंगर नहीं बांटा जाएगा।
इसके साथ ही हिदायत की गई है कि उक्त पूजा/धार्मिक स्थानों के प्रबंधक इस बात का खास ध्यान रखें कि नियमों में किसी तरह का उल्लंघन न हो। सैनेटाइज, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का खास तौर पर ध्यान रखा जाए।