झुग्गी-झोंपड़ी में रहते लोगों के लिए पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, मिलेगा मालिकाना हक

Edited By Vatika,Updated: 13 Apr, 2021 09:53 AM

3 245 slum dwellers in 3 districts of punjab get land rights

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सोमवार को ‘बसेरा’ स्कीम के अंतर्गत 3245 और झुग्गी-झोंपड़ी वालों को मालिकाना हक प्रदान किए जाने के आदेश दिए।

चंडीगढ़/जालंधर(अश्वनी, धवन): मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सोमवार को ‘बसेरा’ स्कीम के अंतर्गत 3245 और झुग्गी-झोंपड़ी वालों को मालिकाना हक प्रदान किए जाने के आदेश दिए। साथ ही इस वर्ष सितम्बर तक 40,000 लोगों को यह अधिकार देने के लिए कहा है।

झुग्गी-झोंपड़ी विकास प्रोग्राम ‘बसेरा’ के अंतर्गत उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दूसरी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को सत्यापन प्रक्रिया तेजी से पूरी करके राज्य में अधिक से अधिक झुग्गी-झोंपड़ी वालों को मालिकाना हक देना यकीनी बनाने के लिए कहा। उन्होंने अलग-अलग जिलों में इस स्कीम के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा भी की। जिन 3245 घरों को मालिकाना हक देने की मंजूरी दी गई है, उनमें 12 झुग्गी-झोंपड़ी वाले घर फरीदकोट, संगरूर और फाजिल्का जिलों में स्थित हैं। 

उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अभी तक हुई 2 मीटिंगों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 21 झुग्गी-झोंपड़ी वाले इलाकों के 4705 घरों को मालिकाना हक की मंजूरी दी है, जोकि मोगा, ब"fxडा, फाजिल्का, पटियाला, संगरूर और फरीदकोट जिलों में स्थित हैं। इनके अलावा मौजूदा समय में 20 जिलों में 186 और झुग्गी-झोंपडिय़ों में रहने वाले 21431 लोगों की पहचान की जा रही है, जिनमें करीब 22,000 घर हैं।

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