होशियारपुर: नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल की कैद

Edited By Vaneet,Updated: 20 Feb, 2020 06:12 PM

20 year old imprisoned for raping a minor

गढ़शंकर थाने के अधीन आते एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिगा लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी युवक गुरप्रीत सिंह उर्फ चंदू को

होशियारपुर(अमरेन्द्र): गढ़शंकर थाने के अधीन आते एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिगा लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी युवक गुरप्रीत सिंह उर्फ चंदू को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने वीरवार को 20 साल की कैद व 25 हजार रुपए नगद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अदालत परिसर में वीरवार को अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला अटॉर्नी तरेन्द्र सिंह ग्रेवाल ने बताया कि नए कानून के अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में कड़े कानून का प्रवधान है।

यह था मामला
गौरतलब है कि गढ़शंकर पुलिस ने नाबालिगा के बयान पर 15 नवम्बर 2018 को आरोपी गुरप्रीत सिंह के खिलाफ धारा 376 (3) के अधीन केस दर्ज किया था। पुलिस के समक्ष दर्ज शिकायत में पीड़ित नाबालिगा की मां ने पुलिस को बताया कि जब वह अपने घर लौटी तो देखा आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ चंदू उसकी नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। आरोपी मौके से फरार हो गया था जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

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