कैदी विक्रमजीत की हत्या के मामले में 11 पुलिस कर्मचारियों समेत 13 दोषियों को उम्रकैद

Edited By Vaneet,Updated: 08 Jul, 2019 10:39 PM

13 people sentenced to life imprisonment for killing prisoner

अमृतसर की एक अदालत ने 2014 में एक सजायाफ्ता व्यक्ति के अपहरण और हत्या के मामले में सोमवार को 11 पूर्व पुलिसकर्मियों सहित 13 लोगों को उम्रकैद की सजा सु...

अमृतसर: अमृतसर की एक अदालत ने 2014 में एक सजायाफ्ता व्यक्ति के अपहरण और हत्या के मामले में सोमवार को 11 पूर्व पुलिसकर्मियों सहित 13 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह बाजवा ने सभी आरोपियों को गत सप्ताह दोषी ठहराया था। लोक अभियोजन रित्तू मदान ने यहां पत्रकारों को बताया कि सभी 13 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 
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गौरतलब है कि हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी बिक्रमजीत सिंह को पांच मई, 2014 को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। उसके भाई दलबीर सिंह की शिकायत के अनुसार पुलिस की एक टीम ने अस्पताल से उसका अपहरण कर लिया और उसे नृशंसतापूर्वक यातनाएं दी गईं और उसकी हत्या कर दी गई। सजा पाने वालों में पंजाब पुलिस के पूर्व निरीक्षक नारंग सिंह, पूर्व सहायक उप-निरीक्षक द्वय गुलशनबीर सिंह और सविंदर सिंह, पूर्व-हेड कांस्टेबल जगजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और लखविंदर सिंह, पूर्व-कांस्टेबल मखतूल सिंह, अंगरेज सिंह, लखविंदर सिंह, अमनदीप सिंह और रणधीर सिंह शामिल हैं। इनके अलावा दो अन्य दीप राज सिंह और जगतार सिंह को भी सजा सुनाई गई है। एक अन्य दोषी पूर्व सहायक उपनिरीक्षक बलजीत सिंह फरार ही चल रहा है। 
 

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