Edited By Kalash,Updated: 08 Oct, 2026 05:28 PM

नशीला पाउडर रखने के मामले में कैलाश नगर रोड, बस्ती जोधेवाल निवासी दलजीत सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
लुधियाना (मेहरा): स्थानीय डा रजनीश की विशेष अदालत ने 100 ग्राम नशीला पाउडर रखने के मामले में कैलाश नगर रोड, बस्ती जोधेवाल निवासी दलजीत सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रमनदीप कौर गिल ने बताया कि यह मामला 13 जुलाई 2019 का है। मेहरबान पुलिस ने गश्त के दौरान सब-इंस्पेक्टर दविंदर सिंह को मिली सूचना के आधार पर राहों रोड स्थित सीरा टी-प्वाइंट के पास नाकाबंदी की थी। पुलिस ने टी-प्वाइंट बजरा के पास एक्टिवा पर आ रहे दलजीत सिंह को देखा। पुलिस टीम को देखते ही दलजीत घबरा गया और एक्टिवा मोड़ने का प्रयास करते समय गिर गया। इसी दौरान उसने अपनी पैंट की जेब से एक पॉलीथिन पैकेट सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस टीम ने पैकेट बरामद किया, जिसमें 100 ग्राम नशीला पाउडर मिला।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं किया गया था और पुलिस अधिकारियों के बयानों के आधार पर आरोपी को झूठा फंसाया गया है। अदालत ने बचाव पक्ष की दलील को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी गवाहों के बयान को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वे पुलिस अधिकारी हैं। अदालत ने पुलिस अधिकारियों की गवाही को “सुसंगत, ठोस, तार्किक, विश्वसनीय और पुष्ट” पाया। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी पुलिस की कथित दुश्मनी या पूर्व शिकायत का कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। अदालत ने टिप्पणी की है कि किसी ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में आरोपी की दलील को सत्य मानकर स्वीकार नहीं किया जा सकता। विशेष न्यायाधीश डॉ. रजनीश ने साक्ष्यों के आधार पर दलजीत सिंह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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