चेहरा ढक कर वाहन चलाने वालों के लिए अहम खबर, डिप्टी कमिश्नर ने जारी किए आदेश

Edited By Urmila,Updated: 15 Mar, 2023 11:32 AM

important news for drivers with face covered

जारी आदेश में कहा गया है कि उनके ध्यान में आया है कि जिला अमृतसर में पिछले कुछ समय दौरान मोटरसाइकिल सवारों द्वारा अपने चेहरे ढक कर काफी वारदातें की है।

अमृतसर : डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन ने जाबॅता फौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते जिला अमृतसर के देहाती क्षेत्र में दो पहिया वाहनों पर चेहरा ढक कर सवारी करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है।

जारी आदेश में कहा गया है कि उनके ध्यान में आया है कि जिला अमृतसर में पिछले कुछ समय दौरान मोटरसाइकिल सवारों द्वारा अपने चेहरे ढक कर काफी वारदातें की है। इसके अलावा चेहरे ढक कर दो पहिया वाहन सवारों द्वारा आम लूटपाट की वारदातें लगातार की जा रही है। इसलिए दोपहिया वाहन पर मुंह ढक कर सवारी करने पर पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश 10 जून तक लागू रहेगा।

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