Edited By swetha,Updated: 18 Jul, 2019 12:50 PM
स्टाफ नर्स की एक्टिवा, पर्स व मोबाइल फोन आदि की स्नैचिंग किए जाने के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज जसपिन्द्र सिंह हेर की अदालत ने आरोपी 2 स्नैचरों को 5-5 वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किए जाने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि...
अमृतसर(महेन्द्र): स्टाफ नर्स की एक्टिवा, पर्स व मोबाइल फोन आदि की स्नैचिंग किए जाने के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज जसपिन्द्र सिंह हेर की अदालत ने आरोपी 2 स्नैचरों को 5-5 वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किए जाने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न अदा करने पर उन्हें 3-3 महीनें की अतिरिक्त कैद भी होगी।
गुरु राम दास अस्पताल में स्टाफ नर्स एवं गांव बगगा निवासी इन्द्रजीत कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह ने 5-1-2018 को थाना कत्थूनंगल में स्नैचिंग संबंधी अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें उसका कहना था कि उसकी भुआ (फूफी) रवनीत कौर का घर समीप होने के कारण वे अक्सर अपनी फूफी के घर गांव कुरालियां चली जाया करती थी। उसने बताया कि उस दिन सांय करीब 8.30 बजे वह अपनी ड्यूटी समाप्त होने पर अपनी फूफी के घर जा रही थी। रास्ते में गांव कुरालियां के श्मशान घाट के समीप मोटरसाइकिल सवार दो स्नैचरों ने उसके आगे अपनी मोटरसाइकिल लगा कर उसे रोक दिया था। जिसके पश्चात उसे उसकी एक्टिवा से नीचे उतार कर वे उसकी एक्टिवा छीन कर फरार हो गए थे। इस शिकायत पर पुलिस ने पहले चरण में अज्ञात स्नैचरों के खिलाफ भादंसं की धारा 379-बी के तहत मुकद्दमा किया था।